ग्वालियर। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिला न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तारकेश्वर सिंह ने एक नाबालिंग युवती को निर्वस्त्र कर पेड़ से बांधने के आरोपी को पोस्को एक्ट में 5 साल कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। आरोपी ने वारदात को 23 अप्रैल 2014 को गांव की नरिया में अंजाम दिया था। न्यायालय में आरोप साबित हुआ तो आरोपी की ओर से तर्क दिया गया कि यह उसका पहला अपराध है, नरमी बरती जाए, लेकिन न्यायालय ने आरोपी को 5 साल कैद की सजा दी है।
जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने आज यहां बताया कि भिण्ड जिले के रौन थाना क्षेत्र के ग्राम नंदना निवासी एक 15 वर्षीय युवती 23 अप्रैल 2014 को स्कूल से वापस सायकिल से अपने घर आ रही थी कि रास्ते में गांव का ही युवक बृजेश राजावत 30 वर्ष ने उसे जबरन पकड लिया और उसे नरिया में लेकर गया था। आरोपी ने युवती को निर्वस्त्र कर उसी के कपड़ों से पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बांधने के बाद आरोपी अपनी बाइक लेने नरिया से बाहर गया तो युवती किसी तरह से वहां से भाग निकली और अपने घर पहुंचकर मां को आपबीती सुनाई। रौन थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी बृजेश राजावत के खिलाफ पोस्को एक्ट और आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया था। न्यायालय ने कल सुनवाई के दौरान आरोप साबित होने पर आरोपी बृजेश को 5 साल कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है।