ग्वालियर। भिण्ड जिले के रौन थाने के नगर निरीक्षक धनेन्द्र सिंह भदौरिया को रौन थाने से हटाकर डीआईजी कार्यालय ग्वालियर अटैच किए जाने पर हाईकोर्ट ग्वालियर ने स्थगन आदेश दिया है। साथ ही नगर निरीक्षक धनेन्द्र सिंह भदौरिया को अटैच किए जाने के मामले में डीजीपी मध्यप्रदेश, आईजी चंबलरेंज के अलावा भिण्ड विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह को न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
नगर निरीक्षक धनेन्द्र सिंह भदौरिया को 27 मार्च 2015 को भिण्ड विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह की शिकायत पर रौन थाने से हटाकर डीआईजी चंबलरेंज ग्वालियर स्थित कार्यालय में अटैच कर दिया था। नगर निरीक्षक भदौरिया ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर उच्च न्यायालय ग्वालियर के न्यायाधीश शील नाग द्वारा धनेन्द्र सिंह भदौरिया को अटैचमेंट की कार्यवाही पर स्थगन आदेश दे दिया है। इतना ही नहीं न्यायालय द्वारा डीजीपी सुरेन्द्र सिंह, आईजी चंबलरेंज आरएस मीणा के अलावा भिण्ड विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह को भेजे नोटिस का जबाव नहीं मिलने तक रौन थाने में ही कार्यरत रहने का निर्णय पारित किया गया है। नगर निरीक्षक धनेन्द्र सिंह भदौरिया ने रौन थाने में जाकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।