इंदौर। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार स्टैंडअप कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी और नलिन यादव की जमानत हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई।
जस्टिस रोहित आर्या की बेंच ने गत दिनों इसमे सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रखा था। शासन की ओर से एडवोकेट अमित सिंह सिसौदिया व आपत्तिकर्ता की ओर से एडवोकेट राजेश जोशी ने तर्क रखे। उक्त कॉमेडियन पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था।
इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने कॉमेडियन फारूकी और उनके चार साथियों को गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ एकलव्य सिंह गौड़ ने शिकायत दर्ज कराई थी कि फारूकी ने हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है।