भोपाल । राज्य शासन ने प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनियमन कर दिया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है। ये नियम 30 मई को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील हो गये हैं। नियमों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। इनमें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल हैं।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013 की अधिसूचना जारी।
31 दिसम्बर 1988 के पूर्व से नियोजित कर्मचारियों पर लागू होंगे ये नियम।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को 10 से 20 वर्ष की सेवा अवधि पर 1500 रुपये और 20 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि पर 2500 रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता।
तृतीय श्रेणी या समकक्ष पद के विरूद्ध कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष। चतुर्थ श्रेणी या समकक्ष पद के विरूद्ध कार्यरत कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष।
कर्मचारी को एक लाख रुपये से अनधिक की राशि सरकार के अंशदान के रूप में भुगतान होगी।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का सदस्य होने के लिए विकल्प की सुविधा।
दैनिक वेतनभोगी को 3 राष्ट्रीय, 5 त्यौहार, 7 आकस्मिक और रविवार का साप्ताहिक अवकाश।
महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश की सुविधा।
विशेष भत्ता
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को 10 से 20 वर्ष की सेवा अवधि पर 1500 रुपये प्रतिमाह और 20 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि पर 2500 रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता मिलेगा। तृतीय श्रेणी या समकक्ष पदों के विरूद्ध कार्य कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु और चतुर्थ श्रेणी या समकक्ष पदों के विरूद्ध कार्य कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होंगे।
सेवानिवृत्ति लाभ
सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अधिवार्षिकी आयु पर, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अंशदान के हकदार होंगे। कर्मचारी को एक लाख रुपये से अनधिक की राशि का केवल सरकार के अंशदान के रूप में भुगतान किया जायेगा, जो उसकी 15 दिन की मजदूरी के आधार पर संगणित की जायेगी। किसी कर्मचारी के लिए सरकार के अंशदान के लिए पात्र होने के लिए 5 वर्ष की निरंतर सेवा आवश्यक होगी। परन्तु मृत और शारीरिक निर्योग्यता की दशा में यह शर्त लागू नहीं होगी।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का सदस्य होने के लिए विकल्प दे सकेगा और पेंशन के लाभ का उपयोग कर सकेगा। स्कीम में कर्मचारी की मजदूरी से 10 प्रतिशत के बराबर अंशदान की कटौती की जायेगी और सरकार भी उसी के बराबर अंशदान करेगी। इसे कर्मचारी के स्थाई खाते में जमा किया जायेगा और समेकित राशि और उस पर अनुज्ञात ब्याज उसकी अधिवार्षिकी पर देय होगा।
अवकाश की पात्रता
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एक कैलेण्डर वर्ष में तीन राष्ट्रीय अवकाश 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के लिए पात्र होगा। इसके अतिरिक्त उसे 7 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता भी होगी। महिला कर्मचारी शासन की नीति के अनुसार मातृत्व अवकाश की पात्र होंगी। इसके अलावा कर्मचारी को रविवार के साप्ताहिक अवकाश की भी पात्रता होगी।