नई दिल्ली:दुष्कर्म के कारण पैदा हुए बच्चे को लेकर विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम में कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि कानूनी प्रावधान में बदलाव के समय दुष्कर्म के चाइल्ड विक्टिम के मुआवजे का प्रावधान भी शामिल किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म के कारण अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वह बच्चा विक्टिम आॅफ आॅफेंस है और वह अलग से मुआवजे का हकदार है।
एक मामले में आरोपी ने अपनी सौतेली नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और वह गर्भवती हो गई थी। मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और सरकार को निर्देश दिया गया कि वह प्रस्तावित स्कीम के तहत विक्टिम को 7.5 लाख रुपए मुआवजे का भुगतान करें। यह मामला दक्षिण दिल्ली इलाके का है।