ग्वालियर। भिण्ड के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके अवस्थी ने एक वर्ष पूर्व घटित हुई दुष्कर्म की एक घटना के आरोपी को आज मंगलवार को सात वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
लोक अभियोजक अमृतपालसिंह बघेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्राम सोनी थाना गोरमी की एक विवाहित महिला द्वारा 8 फरवरी 2012 को थाना में रिपोर्ट लिखाई गई थी कि वह 9 जनवरी 2012 को अपनी गाय के लिए हरियाली लेने के लिए बड़े शर्मा के खेत पर गई थी, वहीं आशाराम कुशवाह का खेत है। वह खेत से हरियाली उखाड़ रही थी, तभी अचानक पीछे से आकर आशाराम कुशवाह निवासी ग्राम सोनी ने उसे कमर से पकडकर पटक लिया व उसके साथ बुरा कृत्य किया। उसने आरोपी की पकड़ से छूटने के लिए आरोपी के हाथ में काट लिया तब आरोपी उसे छोडकर भाग गया। उसका पति घटना के दिन घर से बाहर था। दूसरे दिन उसके आने पर उसने सारी बात पति को बताई। गांव के लोगों के समझाने पर वह पुलिस में रिपोर्ट के लिए नहीं गई, लेकिन बाद में पति को लेकर वह थाना पहुंची। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, तब उसने पुलिस अधीक्षक को जनसुनवाई में आवेदन दिया, जिस पर से घटना के एक माह बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया।
प्रकरण में अभियोगपत्र न्यायालय में पेश होने के बाद अभियोक्त्री का मेडीकल परीक्षण करने वाले गोरमी स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर ज्योति परिहार, डा.धर्मेन्द्रसिंह, अभियोक्त्री व उसके पति मोहरसिंह, रामवती, गजेन्द्रसिंह नरवरिया पटवारी तथा गोरमी थाना के सहायक उपनिरीक्षक इंदरसिंह सोलकी एवं प्रधान आरक्षक रामसेवक बंसल के कथन हुए, जिनको विश्वसनीय मानते हुए न्यायालय ने आरोपी को सात वर्ष की सश्रम कैद और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अमृतपालसिंह बघेल द्वारा की गई।