नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा,‘‘ दिशा को कृषि आंदोलन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिशा को अदालत में प्रस्तुत करने से पहले पसंद का वकील नहीं दिया गया, साथ ही कुछ रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं का भी सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। हमने पुलिस को नोटिस जारी किया है और मामले की जानकारी मांगी है। पुलिस मामले की जांच करे, लेकिन यदि यह गिरफ्तारी कृषि आंदोलन को समर्थन करने के कारण हुई है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ’’  

आयोग ने नोटिस में दिल्ली पुलिस से दिशा के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी की कॉपी मांगी है। आयोग ने पूछा है कि क्या दिशा की गिरफ्तारी के दौरान निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था? साथ ही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिशा को अदालत में प्रस्तुत करने से पहले पसंद का वकील भी नहीं मुहैया करवाया गया था। दिशा को जानने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह भी दावा किया गया है कि गिरफ्तारी के दौरान उसके माता-पिता को भी ये जानकारी नहीं दी गई थी कि उसे कहां लेकर जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 22(1) हर व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद पसंद के वकील द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देता है। आयोग ने पुलिस से मामले में अब तक की कार्रवाई की जानकारी मांगी है।

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