ग्वालियर। भिण्ड जिले के गोहद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश डीसी थपलियाल के न्यायालय ने ससुर की हत्या का प्रयास करने वाले दामाद को 10 साल की सजा तथा 7 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है।
अपर लोक अभियोजक दीवान सिंह गुर्जर ने आज यहां बताया कि भिण्ड जिले के मिहोना थाना क्षेत्र के ग्राम ररी निवासी आरोपी राधेश्याम कुशवाह की शादी मौ के गोरियन टोला निवासी जहान सिंह की बेटी सरोज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही राधेश्याम अपनी पत्नी को मानसिंक रुप से परेशान कर उसकी मारपीट भी करता था। पति की प्रताडना से परेशान सरोज ससुराल छोडकर अपने पिता के पास आकर मौ रहने लगी। 2 फरवरी 2015 को राधेश्याम अपनी पत्नी को लेने ससुराल आया, लेकिन ससुर जहान सिंह ने बेटी सरोज को उसके साथ भेजने से मना कर दिया तो आक्रोश में आकर राधेश्याम ने अपने ससुर जहान सिंह पर कुल्हाडी से हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गए। मौ थाना पुलिस ने आरोपी दामाद राधेश्याम के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर चालान गोहद न्यायालय में पेश किया।
अपर सत्र न्यायाधीश डीसी थपलियाल ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी दामाद को कल 10 साल की सजा और 7 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंण्डित किया है।