भोपाल। पुलिस थानों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) पर 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जाए। जिन थानों में नेटवर्क की समस्या है, उन्हें 72 घंटे की छूट है। एफआईआर ऑनलाइन दर्ज हो रही हैं या नहीं, इसके लिए जिलों के एसपी को सीसीटीएनएस में रोजाना 45 मिनट जांच करने के निर्देश दिए गए।

जानकारी के अनुसार पुलिस महानिदेशक आरके शुक्ला ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैदानी अफसरों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीसीटीएनएस के काम की प्रगति की समीक्षा भी की। इसमें सीसीटीएनएस में दिए गए फार्मों पर काम शुरू करने को कहा गया। साथ ही सिस्टम में अपराधियों के फोटो के अलावा मर्ग के फोटो अपलोड करने पर जोर दिया गया। साथ ही विवेचना की प्रगति भी सिस्टम पर ही अपलोड किए जाने की बात कही।

बताया जाता है कि सीसीटीएनएस में अपराधियों की जानकारी में उसका आधार नंबर अपलोड करने का विकल्प भी है, लेकिन अभी अधिकांश पुलिस थानों में यह जानकारी अपलोड नहीं की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी थानों में अपराधियों के आधार नंबर आवश्यक रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए गए। गुम हुए व्यक्तियों और उनमें से मिलने वाले लोगों की फोटो भी तत्काल अपलोड करने को कहा है।

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