ग्वालियर। केन्द्र सरकार ने जब से व्यापारियों के लिए गुडस एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू किया उसके बाद से जीएसटी के चक्कर में व्यापारी बुरी तरह से परेशान हैं। व्यापारियों को सबसे ज्यादा परेशानी तब हो रही है जब जीएसटी का पोर्टल नहीं चलता , उसके बाद व्यापारी को पेनल्टी देना पडती है वहीं जीएसटी के बारे में शिकायत करने पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी सही ढंग से जबाब नहीं देता ।
केन्द्र सरकार ने आनन फानन में जीएसटी को तो लागू कर दिया , लेकिन उसकी व्यवस्थाएं आज तक ना तो संबंधित विभाग ठीक कर पाया है और ना ही कोई बडा अधिकारी से लेकर मंत्री तक इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। व्यापारी बताते हैं कि जीएसटीआर ३ बी की सितंबर माह की अंतिम तिथि २० अक्टूबर है। लेकिन व्यापारी दीपावली के त्यौहार के चलते अपने रिटर्न फायल नहीं कर पा रहा है। वहीं सरकार भी त्यौहार को देखते हुए उसकी तिथि बढाने को राजी नहीं है। वहीं जब व्यापारी अंतिम तिथि के बाद रिटर्न फायल करता है तो व्यापारी से प्रतिदिन के हिसाब से लेट फीस व्यापारी से वसूल की जाती है। सरकार द्वारा जीएसटी का पोर्टल अपनी मनमर्जी से चलाया जा रहा है। इसमें कभी कोई रिटर्न जाती है और कभी पोर्टल बंद रहने से नहीं जाने पर व्यापारी को परेशानी का सामना कर पडा है। अब देखना है कि सरकार पोर्टल से लेकर जीएसटी की कमियों को दूर करने का प्रयास करें। या फिर रिटर्न दाखिल नहीं होने पर पेनल्टी का प्रावधान समाप्त करें । सरकार चाहे तो एक दो वर्ष तक समानान्तर व्यवस्था को भी जारी रखे इसका इंतजार रहेगा।

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