त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी के कारण कोरोना से मृत कार्मिकों के आश्रितों को अनुग्रह धनराशि 30 लाख रुपये मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अनुग्रह धनराशि जो 15 लाख रुपये थी, उसे बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

ड्यूटी अवधि की जो परिभाषा निर्वाचन आयोग ने तय किया है उसमें कोविड-19 से की वजह से होने वाले इंफेक्शन और इसकी वजह से होने वाली मृत्यु में जो समय लगता है उसका ध्यान नहीं रखा गया है। कैबिनेट ने अनुग्रह राशि की पात्रता के लिए निर्वाचन ड्यटी की तिथि से 30 दिन के अंदर कोविड से होने वाली मृत्यु को इसकी पात्रता में लाने का फैसला लिया है।

कोविड से मृत्यु के साक्ष्य के रूप में एंटीजन, आरटीपीसीआर की पाजिटिव रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट तथा सीटी स्कैन में कोविड इंफेक्शन को माना जाएगा। कोविड के कुछ मरीजों की कोविड रिपोर्ट रिपोर्ट निगेटिव आती है और पोस्ट कोविड कांप्लिकेशन से उसकी मृत्यु हो सकती है। इस तरह के मामलों में भी 30 दिन के अंदर मृत्यु होने पर इसका लाभ दिया जा सकता है। कोविड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष निदेशक एसजीपीजीआई ने इसकी सहमति दी है।

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