नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग की तरफ से मतगणना वाले दिन के लिए जारी नये दिशा-निर्देशों के मुताबिक किसी भी प्रत्याशी या उसके एजेंटों को कोविड- 19 की निगेटिव रिपोर्ट दिखाए बिना उन सभागारों में प्रवेश नहीं मिलेगा जहां मतगणना की जा रही होगी। बुधवार को जारी इन दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि प्रत्याशी या उनके एजेंट जिन्हें कोविड टीके की दोनों खुराकें लग चुकी हैं वे भी दो मई को मतगणना कक्षों में प्रवेश कर सकते हैं। दो मई को असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती होनी है। गिनती के दौरान मतगणना केंद्रों के बाहर जनसभा की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रत्याशी या एजेंट को आरटी-पीसीआर जांच कराए बिना या टीके की दो खुराकें लिए बिना प्रवेश नहीं मिलेगा।