नेशनल डेस्क: सीबीआई की विशेष अदालत ने आज बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को अलग-अलग धाराओं के तहत सात-सात साल की सजा सुनाई ग । इसके साथ ही उन पर 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर सजा की अवधि बढ़ सकती है। दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू को विशेष अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया था।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाया फैसला
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत पिछले तीन दिनों से सजा के बिंदू पर लगातार सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये फैसला सुनाया। चारा घोटाले का नियमित मामला 38 ए/96 दुमका कोषागार से तीन करोड़ 97 लाख रुपये की अवैध निकासी का है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव और डा. जगन्नाथ मिश्र समेत 31 आरोपी थे। अदालत ने 19 मार्च को यादव समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि डा.मिश्र समेत 12 को बरी कर दिया था।
लालू के चारा घोटाले के मामलों पर एक नजर
पहला मामला: चाईबासा केस में दोषी करार दिए गए। इस केस में उनको पांच साल की सजा सुनाई गई। इन पर चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपए निकालने का आरोप था।
दूसरा मामला: देवघर कोषागार से जुड़े एक केस में भी दोषी हैं। इस मामले में वे साढ़े तीन साल की सजा पाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। देवघर सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी का आरोप है।
तीसरा मामलाः चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार गबन मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया। उनको इस मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है व पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।