इंदौर। इंदौर में पारदी गिरोह द्वारा घर में घुसकर हत्या सहित लूट व डकैती करने वाले दो आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहाबुद्दीन हाशमी की कोर्ट ने दोषी पाते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि आरोपी जीवा पिता शंभू सिंह पारदी उम्र निवासी- ग्राम कनेरा, जिला गुना व कालिया उर्फ कालीचरण पिता सागरमल उम्र 36 वर्ष निवासी- ग्राम खेजराचक जिला गुना को धारा 396, 120-बी भादवि में आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसी तरह धारा 412 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर पैरवी अपर लोक अभियोजक गोकुल सिंह सिसोदिया के द्वारा की गई। अभियेाजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.06.2012 को फरियादिया सरनजीत सिंह छावडा एवं उनके पति जसबीर सिंह निवासी खातीवाला टैंक इंदौर खाना खाकर सो गये थे। रात्रि 03:30 बजे चार बदमाश उनके बेड रूम में घुस आये और उनके पति को सिर में बेट मारा जिससे वह बेहोश हो गये फिर फरियादियो को भी बे्ट सिर पर मारा जिससे वह चिल्लाई तो बदमाशों ने चुन्नी सी हाथ पैर बांध दिये और एक बदमाश ने पीठ पर घुटना रख दिया और एक बदमाश ने कान में पहने हुये डायमंड टॉप्स, हाथों में पहने हुए कडे और दो अगुठियां निकाल ली।
उसके बाद घर में रखी अलमारी से गहने एवं नकदी निकाल लिये फिर आरोपीगण आपस में कहने लगे कि ” होई गयो- होई गयो” कहते हुये बाहर जाने लगे उसके बाद फरियादिया चोर–चोर का हल्ला करते हुए बाहर आई तो चारों बदमाश सिल्वर रंग की स्कोडा कार क्रमांक एम पी 2792 में बैठकर भाग गये। बाद में पति सरनजीत को चौइथराम अस्पताल लेकर गये जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
उक्त घटना की रिपोर्ट थाना जूनी इंदौर पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिस पर से उपरोक्त दो आरोपियों के विरूद्ध आज न्यायालय ने निर्णय पारित किया। पूर्व में प्रकरण के अन्य आरोपियों को वर्ष 2013 में सजा हो चुकी है।