ग्वालियर। महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराध रोकने तथा इन अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को सरकारी सुविधाओं से वंचित करने तथा उनके शस्त्र और ड्रायविंग लायसेंस एवं पासपोर्ट आदि दस्तावेज निरस्त करने की कार्यवाही के अंतर्गत ग्वालियर में सामूहिक दुष्कृत्य के दोषी एक व्यक्ति का ड्रायविंग लायसेंस निरस्त किया गया है।
हाल ही में ग्वालियर में न्यायालय द्वारा नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कृत्य के मामले में तीन व्यक्तियों को 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। इनमें एक व्यक्ति विश्वंभर पुत्र हाकिम सिंह, जो वाहन चालक था,का ड्रायविंग लायसेंस निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही उसका और उसके साथ अपराध के दोषी अन्य दो व्यक्ति राकेश एवं निरंजन का डाटाबेस कम्प्यूटर में तैयार किया गया है ताकि भविष्य में उन्हें अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सके।
विगत 20 अप्रैल 2012 की शाम गोविंदपुरी ग्वालियर में ट्यूशन से घर लौट रही एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कृत्य किया गया। जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा पूरी संजीदगी से पैरवी करवाई गई। न्यायालय द्वारा जघन्य अपराध के दोषियों को 14-14 वर्ष की सजा सुनाई गई। यह सभी केन्द्रीय जेल ग्वालियर में हैं।