ग्वालियर। मध्यप्रदेश के भिण्ड देहात थाना क्षेत्र के अटेर रोड बालाजी नगर में गर्भवती पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति को भिण्ड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर हत्यारे पति को कल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने 16 हफ्ते के भ्रूण की हत्या होने पर 10 साल कारावास की सजा दी है, जो उम्र कैद के साथ ही चलेगी।
लोक अभियोजक सबल सिंह भदौरिया ने आज यहां बताया कि 12 मई 2016 को अनूप सिंह गुर्जर निवासी बालाजी नगर अटेर रोड ने कट्टे से गोली मारकर अपनी पत्नी श्रीमती पिंकी गुर्जर की हत्या कर दी थी। पिंकी गर्भवती थी। पिंकी को चार माह का गर्भ था इस बात का पता पोस्टमार्टम में प्रमाणित हुआ था।। डाक्टर ने गवाही में भी इस तथ्य को प्रमाणित किया। यह हत्या शादी के बाद दहेज में मोटरसाइकिल की मांग के चलते की गई। पत्नी की हत्या कर अनूप सिंह फरार हो गया था। उसके खिलाफ रिपोर्ट होने के बाद पुलिस ने विवेचना की और चालान न्यायालय में पेश किया। विशेष न्यायालय में सुनवाई के दौरान उभय पक्ष के कथन कराए गए। डाक्टर का बयान हुआ। संपूर्ण सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने अनूप सिंह को आजीवन कारावास की सजा तो सुनाई ही, गर्भ में भूण की हत्या के लिए भी 10 साल की सजा सुनाई गई।

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