नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को खुले बाजार में तेजाब की बिक्री पर रोक लगा दी और सरकार से प्रत्येक तेजाब पीड़ित को तीन-तीन लाख रुपये की मुआवजा राशि देने के लिए कहा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने खुले बाजार में तेजाब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए निर्देश भी जारी किए।

न्यायालय की ओर से यह निर्देश तेजाब हमले की बढ़ती संख्या को देखते हुए आया है। न्यायालय ने अपने निर्देश में कहा है कि जिन खुदरा विक्रेताओं के पास तेजाब बेचने का लाइसेंस है, उन्हें स्टॉक रजिस्टर रखना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि उन सभी राज्यों में, जहां तेजाब की बिक्री को नियंत्रित करने के नियम हैं, उन्हें इसे क्रियान्वित करना होगा। जिन राज्यों में नियम नहीं हैं, उन्हें केंद्र सरकार के अनुरूप नियम बनाने होंगे।

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