नई दिल्ली। देश के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के संक्रमण के फिर से पांव पसारने को गंभीरता से लेते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इससे निपटने के लिए लागू निगरानी, नियंत्रण और सतर्कता संबंधी  दिशा निर्देशों की अवधि एक महीने और 31 मार्च तक बढा दी है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए पहले से ही लागू निगरानी, नियंत्रण और सतर्कता संबंधी दिशा निर्देश 31 मार्च तक लागू रहेंगे। 

मंत्रालय ने कहा है कि यह सही बात है कि कोविड -19 के सक्रिय तथा नये मामलों में काफी कमी आयी है लेकिन इस महामारी से पूरी तरह निपटने के लिए निगरानी , नियंत्रण और सतर्कता बरती जानी जरूरी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की सलाह दी गयी है जिससे कि संक्रमण के प्रसार और श्रंखला को तोड़ा जा सके।  

दिशा निर्देशों में कंटेनमेंट जोन का निर्धारण सावधानीपूर्वक करने के लिए कहा गया है। साथ ही इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित उपायों को सख्ती से लागू करने और कोविड प्रोटोकोल के पूरी तरह पालन पर जोर दिया गया हे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जिन गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गयी है उनके संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया को भी पूरी तरह से लागू किया जाना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र, केरल और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से तेजी आयी है और इससे अन्य क्षेत्रों में भी महामारी का अगला दौर आने की आशंका पैदा हो गयी है। 

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