इंदौर। मध्यप्रदेश की संस्कारधानी इंदौर के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी लोकेश कुमार जाटव ने इंदौर जिले में कोरोना वायरस से निपटने के लिए धारा 144 के अंतर्गत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 31 मार्च, 2020 तक प्रभावशील रहेगा।
इस संबंध में जारी आदेशानुसार इंदौर जिले की सीमा के बाहर के स्थानों से आने वाले व्यक्तियों की जांच चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी। वर्तमान में यह व्यवस्था एयरपोर्ट पर आ रहे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए है, परंतु संक्रमण की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या अन्य किसी स्थल पर यात्रियों के आवागमन को देखते हुए चिकित्सकीय जांच की व्यवस्था प्रारंभ की जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति, यात्री को चिकित्सकीय जांच कराना अनिवार्य होगा।
कोविद19 वायरस के संक्रमित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिसे संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं उन्हें अपना संपूर्ण पता चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा तथा उसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सकीय परीक्षण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करना होगी। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों में 31 मार्च 2020 तक अवकाश रहेगा। उक्त आदेश अनुसार वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।
राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में भी आगामी आदेश तक अवकाश रहेगा। परंतु प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में संचालित वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन यथावत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार जिले की समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों तथा मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को भी 31 मार्च 2020 तक के लिए बंद रखा जायेगा। निर्देश दिए गए हैं समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग क्लासेस ,सेंटर भी 31 मार्च 2020 तक के लिए बंद रखे जायें। इसी तरह समस्त प्रकार की हॉबी क्लासेस, समर क्लासेस, ग्रूमिंग क्लासेस अथवा इसी प्रयोजन से संबंधित समस्त क्लासेस आदि भी 31 मार्च, 2020 तक स्थगित करने के निर्देश दिए गए है।
इसी तरह जिले में संचालित सभी वाचनालय, वाटर पार्क, जिम्नेशियम, मैरिज हॉल, गार्डन, सिनेमा हॉल, डिस्कोथेक आदि भी 31 मार्च 2020 तक बंद रखे जाएंगे। कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति 31 मार्च 2020 तक बंद रहेगी। आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षण तथा सार्वजनिक समारोह 31 मार्च 2020 तक स्थगित रखने के निर्देश दिए गए हैं। समस्त मॉल एवं माल में संचालित समस्त दुकाने, आउटलेट, शोरूम आदि को भी 31 मार्च 2020 तक बंद रखा जाएगा।
यह प्रतिबंध मॉल में संचालित ग्रॉसरीध् किराना स्टोर साफ सफाई की उपयुक्त व्यवस्था का पालन कर संचालित किए जा सकेंगे। समस्त अंतराज्यिय एवं अंतर जिला बस संचालित कर रहे संचालकध्ऑपरेटर नियमित रूप से बस की साफ-सफाई एवं फ्यूमिगेशन एवं कोरोना वायरस संक्रमण के उपाय का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे।
शासकीय और निजी क्षेत्र के समस्त संस्थान जहां लोगों का आवागमन अधिक हो जैसे अस्पताल, बैंक, सब्जी मंडी, पार्क आदि पर भी नियमित रूप से साफ-सफाई एवं परिसर में उक्त स्थानों पर कोरोना वायरस संक्रमण के उपाय का प्रचार सुनिश्चित किया जाएगा।