नई दिल्ली !    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को दुष्कर्म रोधी विधेयक पर अपनी सहमति जताते हुए विधेयक में ‘यौन प्रताड़ना’ शब्द की जगह ‘बलात्कार’ के इस्तेमाल तथा सहमति से शारीरिक संबंध की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष करने पर अपनी सहमति दे दी। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई।
इससे पहले, मंगलवार को मंत्रिमंडल की ही एक बैठक में आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक पर सहमति न बन पाने के कारण निर्णय को टाल दिया गया था।
इस मुद्दे पर मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा गठित मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) ने लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए बुधवार को बैठक की तथा विधेयक में ‘यौन प्रताड़ना’ शब्द की जगह ‘बलात्कार’ के इस्तेमाल तथा सहमति से शारीरिक संबंध की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष करने पर अपनी सहमति दे दी।
सरकार इस विधेयक को संसद के बजट सत्र की पहली छमाही में पारित करने की इच्छुक है। संसद का यह बजट सत्र 22 मार्च को समाप्त होगा।
सूत्र ने बताया कि अब सरकार को यह तय करना है कि इस विधेयक को सीधे सदन में पेश कर दिया जाए या इससे पहले विचार-विमर्श के लिए 18 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए।

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