ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने प्रदेश सरकार में सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी। कल इस पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच ने जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। इससे पहले लाल सिंह आर्य के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि लाल सिंह आर्य की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। वह प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और अग्रिम जमानत का लाभ दिया तो भागकर नहीं जाएंगे। उन्हें धारा 319 में आरोपी बनाया गया है, उसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। ट्रायल को फेस करने के लिए वह तैयार हैं।
भिण्ड जिले के गोहद से कांगे्रस विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश योगेश गुप्ता की अदालत ने धारा 319 के तहत मंत्री लाल सिंह आर्य को सह आरोपी बनाया है। न्यायालय ने यह कार्यवाही माखनलाल जाटव के मामा बनवारी लाल की गवाही पर की थी। न्यायालय ने लाल सिंह आर्य को हत्याकांड में सह आरोपी बनाकर जमानती वारंट पर तलब किया। उन्हें न्यायालय में उपस्थित नहीं होना पड़े, उसको लेकर एक याचिका ग्वालियर हाईकोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट में उपस्थिति पर रोक नहीं लगाई। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो विशेष सत्र न्यायालय भिण्ड में अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ने उस आवेदन को खारिज कर दिया।
विशेष कोर्ट से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिए गए कि सीबीआई व पुलिस ने इस मामले की जांच की थी। दोनों की जांच में लाल सिंह आर्य का नाम कहीं नहीं आया। वहीं दोनों जांच एजेंसियों ने बनवारी के बयान नहीं लिए हैं।
यह मामला चलने लायक नहीं है। सीबीआई के अधिवक्ता असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल विवेक खेड़कर ने कहा कि बनवारी की गवाही की जरूरत नहीं थी, इसलिए गवाही नहीं ली गई। शासन की ओर से बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की थी, उसके बाद मामला सीबीआई को हैंडओवर किया गया था। इसके अलावा कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता से बनवारी के बयानों को पढ़वाया। शासकीय अधिवक्ता ने बयानों को पढ़कर बताया कि लाल सिंह आर्य ने गोली मारने के लिए कहा था, रात में किसने गोली मारी वह नहीं देखा। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *