इंदौर। कम्प्यूटर बाबा को धारा 151 में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद नही छोड़ने को लेकर दायर अवमानना याचिका में दो एसडीएम व जेलर को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं।
कम्प्यूटर बाबा की ओर से तर्क रखते हुए एडवोकेट रविन्द्र सिंह छाबड़ा ने कहा कि गत रविवार को हाई कोर्ट ने धारा 151 में कम्प्यूटर बाबा को निर्धारित बांड भरने पर छोड़ने के निर्देश दिए थे लेकिन नही छोड़ा गया जो कोर्ट की अवमानना है। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने अपने तर्क में कहा कि कोई अवमानना नही की गई, इनके द्वारा बांड भरते ही 18 नवम्बर को कम्प्यूटर बाबा को धारा 151 में रिलीज करने के आदेश कर दिए गए थे।
इस पर कोर्ट ने यदि कोई और केस लंबित नही हो तो कम्प्यूटर बाबा को जेल से छोड़ने के निर्देश दिए। एडवोकेट छाबड़ा ने बताया कि कोर्ट ने एसडीएम राजेश राठौर, पराग जैन व जेलर को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। 2 दिसम्बर को अगली सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि बाबा पर 2 और केस है जिनमे सेशन कोर्ट से जमानत हो चुकी है। इसके बाद कंल गांधीनगर पुलिस ने एक केस और दर्ज कर लिया है।