सागर | कमिश्नर श्री आर.के.माथुर ने परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना शाहगढ़ जिला सागर श्री अनुराग दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री दुबे पर यह कार्रवाई इंदिरागांधी मातृत्व सहयोग योजना की कुल राशि 76 लाख 8 हजार 142 रूपये हितग्राहियों (माताओ) को प्रथम/द्वितीय किस्त के भुगतान तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं करने के कारण की गयी है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बीना जिला सागर नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कमिश्नर श्री माथुर द्वारा शाहगढ़ परियोजना में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच संयुक्त संचालक एकीकृत बाल विकास सेवा सागर संभाग सागर से करायी गयी। जांच में यह स्थिति पायी गयी कि इंदिरागांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत शाहगढ परियोजना को जिले से माह अगस्त 2013 से लेकर अप्रैल 2014 तक कुल राशि 76 लाख 8 हजार 142 रूपये हितग्राहियों को प्रथम/द्वितीय किस्त के भुगतान तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु दी गयी थी। किन्तु इस राशि का वितरण श्री अनुराग दुबे परियोजना अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप योजना अंतर्गत मातायें/आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिकायें उन्हें देय राशि से वंचित रहीं और योजना का लाभ नहीं पा सकीं। श्री अनुराग दुबे ने द्वितीय चरण के स्नेह शिविरों के आयोजन में भी कोई रूचि नहीं ली जिससे आंगनबाड़ी केन्द्रों में योजना के अनुरूप थर्डमील को आंगनबाडी केन्द्रों में बनाकर देने, स्नेह शिविरों के पूर्व बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं आंगनबाडी भवनों की साज-सज्जा का कार्य नहीं हुआ। आंगनबाड़ी केन्द्र दलपतपुर में सहायिका का पद दो वर्षो से रिक्त होने के बावजूद इसके चयन के लिये कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गयी। पोषण आहार वितरण एवं गोदाम में भी अनियमितताएं पायी गयी। अप्रैल, जून एवं जुलाई 2014 के पोषण आहार के पैकेट्स गोदाम में पाए गए जो हितग्राहियों को वितरित हो जाना चाहिए थे। श्री अनुराग दुबे मुख्यालय पर निवास भी नहीं करते है। इस प्रकार श्री दुबे परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना शाहगढ़ द्वारा निर्देशों की अवहेलना करना, शासकीय दायित्वों का निर्वहन न करना, मुख्यालय पर न रहना और वित्तीय अनियमितायें की गयी। श्री दुबे का यह कृत्य अनुशासनहीनता, शासन को हानि पहुंचाना तथा लापरवाही होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दंडनीय है। इस कारण से परियोजना अधिकारी श्री अनुराग दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।