इंदौर। इंदौर जिले में विधानसभा उप निर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता का प्रभावी पालन कराया जा रहा है । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह के निर्देश पर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।
इसी सिलसिले में आज सांवेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देवली के शासकीय स्कूल परिसर में बगैर अनुमति के राजनीतिक आयोजन होने पर एक शिक्षक सहित दो व्यक्तियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराई गई है।
बताया गया है कि ग्राम देवली में बगैर अनुमति के राजनीतिक सभा का आयोजन होने पर आयोजक मिथुन पिता तकेसिंह दरबार एवं सहायक शिक्षक दिलीप संधवाने के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है।