इंदौर। इंदौर, भोपाल, जबलपुर व ग्वालियर में अधिवक्ताओं एवं उनके स्टाफ को लॉकडाउन अवधि में आवागमन में शासन को छूट देने के उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं।
यह जानकारी मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल सदस्य एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य अधिवक्ता सुनील गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से दायर याचिका पर आज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक एवं न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की युगल पीठ ने राज्य शासन को आदेशित किया कि प्रदेश के उक्त 4 शहरों में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं एवं उनके ऑफिस स्टाफ को अपने कार्यों हेतु आवागमन करने से लॉकडाउन में रोका ना जाए, खासकर जब अधिवक्ताओं को कोई तत्काल फाइलिंग अथवा वर्चुअल सुनवाई करनी हो। अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता द्वारा याचिकाकर्ता की ओर से उपरोक्त मामले में पैरवी की गई। जिसमें उपरोक्त आदेश पारित हुए।

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने यह भी आदेशित किया कि इस संबंध में प्रदेश के 4 जिलों में अर्थात जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर में कलेक्टर अधिवक्ताओं को पास जारी करेंगे, जिसके आधार पर कर्फ्यू लॉकडाउन के दरमियां भी वकील एवं उनके स्टाफ ऑफिस कार्य हेतु आ जा सकेंगे. इस संबंध में स्थानीय जिला अथवा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मार्फत भी जिला कलेक्टर को पास जारी करने हेतु ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन दिया जा सकता है। विस्तृत आदेश की प्रतिलिपि अभी अपेक्षित है।

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