इंदौर। इंदौर जिले में जनता कर्फ्यू से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर बकायेदारों से 31 मई तक बैंकों की बकाया ऋण वूसली पर प्रतिबंध लगाया गया है। आवश्यक होने पर अनुमति प्राप्त कर ही ऋण वसूली की जा सकेगी। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी पवन जैन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत इन्दौर जिले की संपूर्ण राजस्व-सीमा क्षेत्र के लिये सशर्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानसुार इन्दौर जिले में वर्तमान में जनता कर्फ्यू लागू है और आम जन के व्यवसाय/धन्धे आदि बन्द है या आंशिक रूप से खुले हैं । राष्ट्रीयकृत व निजी बैंकों द्वारा बकाया वसूली हेतु अधिकृत एजेन्सियों को वसूली हेतु अधिकृत किया है । उक्त वसूली एजेन्सी बकायदारों को डरा धमकाकर एवं अनाधिकृत रूप से बकाया वसूली का कार्य करती है।
वर्तमान स्थिति व परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुवे, यह आदेशित किया गया है कि आगामी 31 मई, 2021 तक यदि किसी भी बैंक को बकाया वसूली की कार्यवाही करना आवश्यक हो, तो लिखित आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त जाकर ही वसूली की कार्यवाही की जा सकेंगी । उक्त अवधि में बिना अनुमति प्राप्त किये बकाया वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकेंगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा तथा उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।