जोधपुर : प्रवचन करने वाले आसाराम के अनुयायियों को शहर में जमा होने से रोकने के लिये आज से यहां निषेधाज्ञा लगायी गयी है. आसाराम के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में निचली अदालत 25 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली है. पुलिस ने बताया कि शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आज सुबह से 30 अप्रैल की शाम तक लागू रहेगी.
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस की उस याचिका को मंजूरी दे दी थी जिसमें मामले में फैसला जोधपुर केंद्रीय कारागार से ही सुनाये जाने की गुजारिश की गयी थी. आसाराम बलात्कार के आरोप में इसी जेल में बंद है. आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल के पहले हफ्ते में आसाराम के खिलाफ 2012 के बलात्कार मामले में अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद जोधपुर की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इस मामले में जोधपुर अदालत 25 अप्रैल को अपना फैसला सुनायेगी. 2012 में 16 वर्षीय एक लड़की ने आसाराम पर उनके जोधपुर आश्रम में बलात्कार किये जाने का आरोप लगाया था. यह मामला दिल्ली के कमला मार्केट के थाने में दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार किया था. फिर मामले को जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया था. आसाराम के खिलाफ इस मामले में आईपीसी की धारा 376, 342, 506 और पॉक्सो की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. मामले में अदालत आसाराम की जमानत याचिका भी कई बार खारिज कर चुका है.