मुरैना। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने सभी राजनैतिक दलों को निर्देश दिये है कि उन्हें आयोग द्वारा प्रसारित कोविड-2020 के नियमों का शतप्रतिशत पालन करना होगा।  
   
    चुनाव संबंधी प्रत्येक गतिविधियों के दौरान प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगायेगा। चुनाव के लिये हाॅल, कमेर, परिसर में प्रवेश करते समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी। सैनेटाइजर, साबुन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की प्रचलित कोविड-19 के निर्देशानुसार सामाजिक दूरी संधारित की जायेगी। जहां तक संभव हो बड़े-बड़े हाॅल को चिन्हित कर उपयोग में लाया जाये, जिससे सामाजिक दूरी के मानकों का पालन किया जा सके। कोविड-19 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिये चुनावी दलों, सुरक्षा बलों के परिचालन के लिये पर्याप्त संख्या में वाहनों का उपयोग किया जाये।   
 
नामांकन फार्म आॅनलाइन उपलब्ध रहेगा
    सीईओ, डीईओ की बेवसाइट पर भी नामांकन फार्म आॅनलाइन उपलब्ध रहेगा। इच्छुक प्रत्याशी इसे आॅनलाइन भरकर इसका प्रिन्टआउट लेकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रपत्र-1 में निर्दिष्टानुसार जमा कर सकेगा। सीईओ, डीईओ की बेवसाइट पर ही शपथ पत्र भी आॅनलाइन भरकर उसका प्रिन्ट लेकर, उसका नोटरीकरण करवाकर उसे रिटर्निग अधिकारी के पास नामांकन फार्म के साथ जमा किया जा सकता है। प्रत्याशी सुरक्षानिधि को भी आॅनलाइन तरीके से निर्धारित प्लेटफार्म पर जमा कर सकता है। यद्यप प्रत्याशी के पास ट्रेजरी में नगद जमा करने का विकल्प भी रहेगा। प्रत्याशी के पास यह विकल्प रहेगा, निर्वाचक प्रमाणन पाने के लिये वह आॅनलाइन नामांकन का उपयोग करें।  

आगे आयोग ने निर्देशित किया है
    नामांकन जमा करने के लिये प्रत्याशी के रूप में अधिकतम दो व्यक्ति ही जा सकते है। (2) यह रिटर्निंग अधिकारी हैण्डबुक 2019 के वर्तमान पैरा 5.8.1 के अधिक्रमण में है। नामांकन हेतु जाने वाले वाहनों की संख्या भी अधिकतम दो तक ही सीमित रहेगी। (2) यह रिटर्निग अधिकारी हैण्डबुक 2019 के वर्तमान पैरा 5.8.1 के अधिक्रमण में है। रिटर्निग अधिकारी के कक्ष में पर्याप्त जगह होनी चाहिये, जिससे नामांकन, जांच एवं चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य सामाजिक दूरी का परिपालन करके इसे किया जा सके। रिटर्निग अधिकारी को भावी प्रत्याशियों का पूर्व से ही समय आवंटिन करना चाहिये। प्रत्याशियों को प्रतिक्षा करने के लिये भी बडे़ स्थान की व्यवस्था होना चाहिये। नामांकन फार्म एवं शपथ-पत्र जमा करने के लिये समस्त उपाये किये जायेंगे, जोकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों में वर्जित है।

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