वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 6 मुस्लिम देशों के नागरिकों के देश में एंट्री को लेकर लगाई गई पाबंदी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है।

सोमवार को कोर्ट ने कहा कि ट्रैवल बैन को पूरी तरह से लागू किया जा सकता है,जबकि निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई जारी है।

इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद चाड, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन, नॉर्थ कोरिया के लोगों को अमेरिका आने के लिए वीजा नहीं मिल सकेगा।

इस साल सितंबर में ट्रंप की ट्रैवल बैन पॉलिसी आई थी। इसके आने के बाद से ही वर्जिनिया, सैंन फ्रांसिस्को कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की गई थी। इसका विरोध करने वाले लोगों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि मुस्लिमों की देश में एंट्री पर बैन लगाना, अमेरिकी संविधान के खिलाफ है और देश की सुरक्षा से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

हालांकि ट्रंप प्रशासन ने देश की सुरक्षा और आतंकी हमलों का हवाला देते हुए एंट्री पर बैन लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की इस दलील को मानते हुए 7-2 के अंतर से इस फैसले को अपनी मंजूरी दे दी।

सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद व्हाइट हाउस ने भी बयान जारी किया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ये निर्देश कानूनी है और देश की सुरक्षा के लिए ये काफी अहम है।

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