ग्वालियर। भिण्ड जिले के गोहद में पत्थर खदानों से अबैध रुप से उत्खनन करने वालों पर खनिज विभाग ने 12 पत्थर खदानों के लायसेंसधारियों पर एक करोड 47 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है। खनिज विभाग ने यह प्रकरण कलेक्टर कोर्ट में दर्ज कराया है।
खनिज अधिकारी जेएस भिडे ने आज यहां बताया कि भिण्ड जिले के लहार विकास खण्ड के मटियावली गांव में खनिज विभाग की टीम पर रेत माफिया द्वारा किए गए हमले में लहार थाने में पूर्व सरपंच शिवनारायण सिंह गुर्जर और एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों पर प्रकरण दर्ज कराया गया था। साथ ही 1278 घन मीटर अबैध रेत उत्खनन होने पर 76 लाख 68 हजार रुपए का जुर्माना किया है।
खनिज अधिकारी जेएस भिडे ने बताया कि 6 नवम्बर को दतिया जिले की माइनिंग टीम के साथ मिलकर सिन्ध नदी के किनारे पर्रायच गांव में अबैध उत्खनन होते हुए पकडा गया था। मौके पर मिली 2 पॉकलेन मशीन को जप्त किया गया था। पर्रायच के रामचन्द्र गुप्ता पर 15 लाख 1 हजार 584 रुपए का जुर्माना किया गया है। साथ ही एक अन्य शंकर सिंह पर 1 लाख 8 हजार 720 रुपए का जुर्माना किया गया है।
खनिज अधिकारी ने बताया कि गोहद के लीजधारी उपेन्द्र सिंह, किशनपाल, केदार सिंह, गिरजादेवी, अहिवरन सिंह, गजराजसिंह, इन्द्रभान सिंह, रामकुमार शर्मा, अजीत सिंह, दिनेश शर्मा, अशोक सिंह पर कार्यवाही कर एक करोड 47 लाख 2893 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

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