भिण्ड जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेश भदकारिया ने बलात्कार के दो आरोपियों को 10 साल की सजा सुनार्इ है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।


अपर लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने आज यहां बताया कि शहर कोतवाली के अन्तर्गत 26 दिसम्बर 09 को लेखराम, ओमकार और मानसिंह एक लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले गये थे। इन तीनों आरोपियों के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस ने लडकी के चाचा धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट पर अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश महेश भदकारिया ने दोनों पक्षों को सुनने और पुलिस बयान पर दो आरोपियों लेखराम और ओमकार को 10-10 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दणिडत किया है। तथा एक आरोपी मानसिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

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