रीवा। मध्यप्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए बसंत कुर्रे जिला दंडाधिकारी रीवा ने एक आदेश जारी करके रीवा जिला 3 दिनों के लिए बंद घोषित कर दिया है। इस आदेश के बाद यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर निकला तो उसे धारा 188 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आदेशानुसार अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरा बाजार एवं परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी।

बसंत कुर्रे कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रीवा के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144-2 के तहत जनसामान्य को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए जिले में बंद की घोषणा की जाती है। जीवन के लिए अति आवश्यक सेवाएं जैसे दवाइयां, दूध, फल, सब्जी, राशन एवं स्वास्थ्य सेवाएं आदि को छोड़कर सभी प्रकार की शासकीय एवं अशासकीय सेवाएं बंद रहेंगे। यह आदेश 21 मार्च 2020 से 23 मार्च 2020 तक प्रभावी रहेगा।

बसंत कुर्रे कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रीवा ने सभी थाना प्रभारियों को आदेशित किया है कि वह अपने अपने क्षेत्र में सूचना की मुनादी कराएं। यदि कोई व्यक्ति धारा 144-1 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाए।

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