ग्वालियर। भिण्ड जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉं. कुलदीप जैन के न्यायालय ने कल हत्या के एक प्रकरण में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। मृतक शराब ठेके पर काम करता था।
न्यायालय के अपर लोक अभियोजक संजय कुमार शर्मा ने आज यहां बताया कि 10 दिसंबर 2012 को भिण्ड जिले के गोरमी में स्थित शराब के ठेके पर आरोपी शराब की दुकान पर बोतल उधार मांगने आए, दुकान पर मौजूद हेल्पर गोपाल सिंह तोमर निवासी रुअर थाना अम्बाह जिला मरैना तथा सेल्समैन भूरे सिंह सिकरवार ने उधार में शराब देने से मना किया। उसी दौरान हेल्पर गोपाल सिंह तोमर पेशाब करने के लिए दुकान से बाहर आया तो आरोपी विनय सिंह राजावत निवासी ग्राम पचेरा थाना पावई जिला भिण्ड ने उसे 315 बोर के कट्टे से गोली मार दी। इलाज के दौरान गोपाल सिंह तोमर की मौत हो गई। आरोपी विनय सिंह के साथ सुधीर सिंह भदौरिया ने भी साथ दिया। शराब दुकान के सेल्समैन भूरेसिंह सिकरवार की रिपोर्ट पर गोरमी थाना पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर चालान भिण्ड न्यायालय में पेश किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉं. दीपक कुमार जैन ने गवाहों, पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर दोनों आरोपी विनय सिंह राजावत व सुधीर सिंह भदौरिया को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।

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