ग्वालियर। भिण्ड जिले के सरकारी व निजी स्कूलों में अगर छात्र-छात्राओं ने किसी भी तरह का गटखा या तंबाकू का सेवन किया तो उन पर तत्काल दौ सौ रुपए का जुर्माना बसूल किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी स्कूलों के प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों को इस आशय के आदेश जारी कर दिए है। स्कूल भवन के 100 गज की दूरी के आसपास गुटखा तंबाकू की दुकान लगाने व बेचने वालों पर भी कडी कार्यवाही होगी। कई बार पकडे जाने के बाद भी अगर कोई छात्र-छात्राऐं इसका सेवन बंद नहीं करते है तो उनके खिलाफ आखिरी कठोर निर्णय के तहत उन्हें स्कूल से निकालने की भी कार्यवाही की जा सकती है।
जिला शिक्षा अधिकारी डॉं. दीपक कुमार पाण्डेय ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के बाद भिण्ड जिले के 2646 सरकारी स्कूल व 1400 प्राइवेट स्कूलों के संचालक व प्राचार्यों को निर्देश जारी किए गए है। अभी अधिकांश स्कूलों के बाहर गुटखा, तंबाकू, सिगरेट व अन्य नशीली स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजों की खुलेआम बिक्री होती है, उन पर भी प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए है। स्कूलों के प्राचार्यों से कहा गया है कि वह स्कूलों में गुटखा, तंबाकू, सिगरेट पर प्रतिबंध के बोर्ड लगाए अगर किसी ने बोर्ड नहीं लगाए तो उन स्कूलों के प्राचार्यों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी डॉं. दीपक कुमार पाण्डेय ने बताया छात्र-छात्राऐं जब स्कूल परिसर में प्रवेश करेगा तो उसे क्लासरुम में जाने से पहले उसकी तलाशी ली जाएगी। अगर उनके जेब या बस्ते में गुटखा, तंबाकू, सिगरेट या अन्य नशीली चीज मिलती है तो उसके पास से तत्काल दौ सौ रुपए का जुर्माना बसूला जाएगा तथा उसके अभिभावक को इस बात की जानकारी दी जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी डॉं. दीपक कुमार पाण्डेय ने बताया स्कूलों के प्राचार्यों से ऐसे शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है जो तंबाकू व सिगरेट का सेवन करते है। अगर ऐसे शिक्षक स्कूल में या क्लास में बच्चों को पढाते समय सेवन करते पाए जाते है तो उनके खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही की जाएगी। ऐसे सभी शिक्षकों की जानकारी प्राचार्य एक सप्ताह में हरहाल में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है।