सागर ! परिवहन अधिकारी मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि 27 जून राज्य शासन के निर्णय अनुसार स्कूल बसों के संचालन एवं किराया निर्धारण के संबंध में गठित समिति की बैठक कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।
इस अवसर पर बैठक में समिति के सचिव मनोज कुमार तेहनगुरिया, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सदस्य आर.एन. शुक्ला, जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल बस संचालक प्रतिनिधि रामकृष्ण पाण्डे एवं अनिल जैन, पालक प्रतिनिधि डॉ. सुखदेव मिश्र, पं. विनय चौबे एवं दिनेन्द्र पाण्डे तथा विद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में सरस्वती शिशु मंदिर मोतीनगर के आचार्य हेमराज सिंह ठाकुर उपस्थित हुए। अध्यक्ष ने पूछा कि सागर शहर में कितनी स्कूलों में बसें संचालित है। आर.टी.ओ. ने बताया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल एवं बी.टी.आई.आर.टी. कालेज की बसें स्वयं की संचालित है। शेष स्कूलों में वाहनें लीज अनुबंध के आधार पर संचालित है एवं अधिकांश स्कूल बसें एक ही समय पर संचालित होती है।
स्कूल बस प्रतिनिधि रामकृष्ण पाण्डे ने एक स्कूल बस का मासिक व्यय डीजल, बीमा, ड्रायवर, क्लीनर,मेन्टीनेंस सहित लगभग 20 हजार रूपए बताया। जिस पर अध्यक्ष ने पृथक-पृथक गणना कर औसत मासिक व्यय 15 हजार रूपए मान्य किया एवं सभी सदस्यों की सहमति से किराया निर्धारण हेतु किराया पत्रक/स्लेब निर्धारित किये। उपरोक्त किराया गंतव्य से स्कूल तक निकटतम दूरी से लिया जाएगा।
इस हेतु यदि कोई छात्र मेडीकल कालेज से बस में चढ़ता है और वह बस तिली तिराहा से होकर सनराइज टाउन में बच्चों को बैठाती है तो सनराइज टाउन में वाहन के चलने की दूरी की गणना नहीं की जाएगी। वल्कि मेडीकल कालेज से तिली तिराहा, सिविल लाईन चौराहा व स्कूल तक की दूरी की गणना की जावेगा। अर्थात् स्टापेज से न्यूनतम दूरी की गणना अनुसार किराया लिया जा सकेगा। स्कूल बस संचालक एवं स्कूल संचालक किराया सूची संस्था एवं स्कूल बसों में चस्पा करेगें। तदनुसार पालकों से मासिक किराया लिया जा सकेगा। कलेक्टर ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का पालन कराने हेतु सभी बिन्दुओं पर चैकिंग की जानकारी चाही। जिस पर सचिव/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि इस शैक्षणिक सत्र के प्रारंभिक 16 जून से स्कूल बसों की चैकिंग नियमित रूप से की जा रही है, जिन स्कूल बसों में कमियां मिलीं उन पर जुर्माना किया गया तथा उन कमियों की पूर्ति किए जाने हेतु वाहनस्वामी को हिदायत देकर वाहन को छोड़ा गया।