इन्दौर इंदौर में आयोजित होने वाले समारोह, जुलूस, रैली, या़त्रा, सभायें, धरना प्रदर्शन आदि आयोजन के संबंध में आज यहां आयोजित एक संयुक्त बैठक में विभिन्न समाज, विभिन्न धर्मों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने जिला तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ सर्वसम्मति से गाइड लाईन तथा आचार संहिता बनायी। यह आचार संहिता लागू होने से शहर में सुव्यवस्थित एवं अनुशासित रूप से आयोजन हो सकेंगे। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस आचार संहिता एवं गाइड लाईन का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि उन्हें अगली बार आयोजन की अनुमति नहीं मिले। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने आम सहमति से इस आचार संहिता एवं गाइड लाईन का स्वागत किया तथा कहा कि यह आचार संहिता एवं गाइड लाईन शहर के नागरिकों के लिये हितकारी होगी।
गाइड लाईन एवं आचार संहिता को अंतिम रूप देने के संबंध में आज यहां कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक आयोजित की गयी। बैठक में डीआईजी श्री राकेश गुप्ता, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, श्री शंकर लालवानी, विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष श्री कैलाश शर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रमोद टंडन, शहरकाजी डॉ इशरत अली सहित विभिन्न धर्मों, विभिन्न समाजों, विभिन्न राजनीतिक धर्मों के प्रतिनिधि, एसपी द्वय श्री ओ.पी.त्रिपाठी तथा श्री आबिद अली, एडीएम श्री आलोक कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि इंदौर में निकलने वाले धार्मिक/गैर धार्मिक जुलुस/कावड़ यात्रा आदि अन्य जुलुस/रैली/यात्राओं के संबंध में राजनैतिक/गणमान्य, नागरिकों, रैली/जुलुसों के आयोजकों तथा अधिकारियों के साथ 24 जुलाई, 2014 को बैठक आयोजित कर विचार-विमर्श करने पर सभी के द्वारा इन आयोजनों के संबंध में एक गाईड लाईन/आचार संहिता बनाने पर सबकी सहमति बनी थी। इसके बाद गाईड लाईन/आचार संहिता का प्रारूप तैयार किया गया है, इसे आज सर्वसम्मति से अंतिम रूप देकर लागू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिन बिन्दुओं पर आम सहमति बनी वह निम्नानुसार हैः-
1. एक ही एस.डी.एम. क्षेत्र में आयोजित होने वाले छोटे स्वरूप के आयोजनों हेतु संबंधित एस.डी.एम.व सी.एस.पी. द्वारा जॉंच कर अनुमति प्रदान की जाये। पूर्व में यह अनुमति एडीएम द्वारा दी जाती थी। निर्णय लिया गया कि आवेदन के सात दिन के भीतर स्वीकृति तथा अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा।
2. दो एस.डी.एम. क्षेत्रों में आने वाले आयोजनों के संबंध में ए.डी.एम. कार्यालय द्वारा पूर्वानुसार पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुमति जारी की जावें। यह केवल परपंरागत रूप से आयोजित होने वाले आयोजनों पर लागू होंगा।
3. ऐसे बड़े आयोजनों जिनमें पूर्व के वर्षो में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हुवा है, या मुख्य चौराहों/सड़कों पर आयोजित हुवे है, उनके संबंध में पूर्व से एसे आयोजनों की सूची तैयार कर उप पुलिस महानिरीक्षक, संबंधित पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, ए.डी.एम. तथा अति. पुलिस अधीक्षक, यातायात की समिति निरीक्षण कर सुरक्षित स्थान के संबंध में निर्णय लेंगी।
4. यदि कोई नई अनुमति जो बड़े स्तर व दो एएसपी क्षेत्रों से अधिक में आती है, के संबंध में कम से कम 15 दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत किया जावेंगा तथा प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर/पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/संबंधित पुलिस अधीक्षक/ए.डी.एम./अति.पुलिस अधीक्षक यातायात की समिति इस पर विचार उपरान्त निर्णय लेंगी। समिति 07 दिवस में प्राप्त आवेदन का निराकरण करेंगी तथा आवेदक को भी समय से लिये गये निर्णय से अवगत करा दिया जावेंगा।
5. नये आयोजन हेतु कम से कम 15 दिवस पूर्व आवेदन करना होंगा तथा समिति 07 दिवस में इस पर निर्णय लेकर तद्नुसार आवेदक को अवगत कराया जावेंगा।
6. इसी प्रकार पूर्व से आयोजित हो रहे आयोजनों के संबंध में आवेदन कम से कम 07 दिवस पूर्व आवेदन दिया जावें।
7. हर वर्ष आयोजित होने वाले सामाजिक, धार्मिक तथा आयोजनों की सूची तैयार कर यथा समय पूर्व एक वार्षिक केलेण्डर तैयार कर प्रचार-प्रसार कर दिया जावें ताकि आम जन को जानकारी हो कि किस दिन किस रूट पर यह आयोजन होना है।
8. सभी रैली/जुलुस, यात्रा निकालते समय आधी सड़क खाली रहे, यह आयोजक अपने वालियेन्टर लगाकर सुनिश्चित् करेंगे। इस पार्टीशन हेतु रस्सी का प्रयोग किया जावें। यदि उल्लंघन पाया जाता है, तो कड़ी कार्यवाही आयोजकों के विरूद्ध की जावेंगी। इसी प्रकार अन्य आयोजन सड़क पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किये जावें। बैठक में निर्णय लिया गया कि धारा-144 के तहत उल्लंघन की कार्रवाई की जाये। आयोजकों को यातायात सुचारू बनाये रखने के लिये वालेंटियर रखना होंगे। इन्हें पहचान के लिये जाकेट भी देना होगी। चौराहों पर यातायात को सुचारू बनाये रखने के लिये ट्राफिक वार्डन भी तैनात किये जायेंगे। जुलूस, यात्रा, रैली में सीमित संख्या में वाहनों के उपयोग की अनुमति दी जायेगी। ऊट, हाथी प्रतिबंधित रहेंगे।
9. रैली/जुलूस/यात्रा संभवतया अवकाश के दिनों में आयोजित किये जावें। यदि कार्य दिवस में आयोजन किया जाता है तो जिस समय यातायात अधिक रहता है, उस समय को छोड़कर आयोजन किया जावेंगा। रैली मार्ग पर स्वागत मंच की अनुमति उसी साइड दी जायेगी, जिस साइड से रैली/जुलूस/यात्रा निकल रहे हैं। जिस साइड से रैली/जुलूस/यात्रा निकल रहे हैं उस साइड को नो-पार्किंग झोन किया जायेगा।
10. रैली/जुलूस/यात्रा निकालते समय अपने स्वयं के वालियेन्टर रखे जो चिन्हित रहे। रैली/जुलूस/यात्रा में सीमित संख्या में वाहन रखे जावें। रैली/जुलूस/यात्रा में डीजे को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जावें तथा जो ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग किया जावें उनका वाल्यूम धीमा हो, जिससे आम जन को परेशांनी न हो।
11. रैली/जुलूस/यात्रा के मार्ग को यथा संभव छोटा व कम दूरी का रखा जावें, शहर के प्रमुख व व्यस्तम मार्गो को छोड़कर निकाला जावें जिससे शहर का आम यातायात प्रभावित न हो। रैली/जुलूस/यात्रा मार्ग में कही रूके नहीं, निरन्तर चलता रहे, यह आयोजकों द्वारा सुनिश्चित् किया जावें।
12. रैली/जुलुस व अन्य आयोजनों हेतु निम्नानुसार स्थान तय किये जा सकते है:-
रैली/जुलुस आदि यात्राओं हेतु:- विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-1 में व्ही.आई.पी मार्ग पुलिस रेडियो चौराहे से लक्ष्मीबाई प्रतिमा या मरीमाता तक,
विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-2 में रेडीसन चौराहे से लाभ गंगा तक, सुपर कॉरीडोर या लसूड़िया चौराहे से निरंजनपुर तक,
विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-3 में तिलक पथ से शांति मार्ग तक,
विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-4 में वैशाली नगर चौराहे से फूटी कोठी चौराहे तक,
विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-5 में सेन्ट्रल स्कूल तिराहे से पिपल्याहाना चौराहा अग्रवाल पब्लिक स्कूल तक,
विधान सभा क्षेत्र राऊ में-रेती मण्डी रेल्वे क्रासिंग से रिंग रोड़ तक-राजीव गांधी चौराहे से क्रिष्टल आई टी पार्क चौराहा या पालदा तक,
इसी प्रकार धार्मिक व अन्य आयोजन हेतु निम्नानुसार स्थलों पर आयोजन की अनुमति दी जाये:-
एस.डी.एम. परदेशीपुरा क्षेत्र:-
1. नन्दीग्राम (स्टेडियम ग्राउण्ड) जनता क्वार्टर, इन्दौर,
2. मालवा मील जीन अनाज मण्डी के पीछे, मालवामील, इन्दौर,
3. एन.टी.सी. कम्पाउण्ड, इन्दौर,
4. आय.टी.आय. मैदान
एस.डी.एम. जूनी इन्दौर क्षेत्र:-
1. प्रगति नगर कालोनी का मैदान
2. गंजी कम्पाउण्ड मैदान कलेक्टोरेट के सामने
3. खातीवाला टैंक दशहरा मैदान
एस.डी.एम. अन्नपूर्णा क्षेत्र:-
1. दशहरा मैदान अन्नपूर्णा रोड़, इन्दौर
2. तेजाजी चौक मैदान राऊ,
3. श्रमिक कालोनी मैदान राऊ,
एस.डी.एम. सेन्ट्रल कोतवाली क्षेत्र:-
1. शास्त्री मैदान पंचम की फैल
2. गांधी हॉल मैदान, इन्दौर
एस.डी.एम. सराफा क्षेत्र:-
1. जिन्सी हाट मैदान
2. ईदगाह मेला मैदान (सदर बाजार)
एस.डी.एम. संयोगितागंज क्षेत्र:-
1. जी.पी.ओ. मैदान, संयोगितागंज थाना क्षेत्र, इन्दौर
2. खिजराबाद कालोनी का मैदान, थाना खजराना क्षेत्र, इन्दौर
आयोजन के लिये सर्वसम्मति से और भी नये मैदान चिन्हित कर अनुमति दी जायेगी। आये दिन कलेक्टोरेट के सामने सड़क पर ही धरना/प्रदर्शन किये जाते है जिससे यातायात बाधित होता है, इसलिये अब जो धरना/प्रदर्शन कलेक्टोरेट के सामने आयोजित किया जावें व गंजी कंपाउण्ड में आयोजित किया जावें तथा सड़क पूर्ण रूप से खाली रखी जावें।
बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर में अनुशासित रूप से धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आयोजन करने वालों को हर वर्ष इन तीन श्रेणियों के सर्वश्रेष्ठ आयोजकों को गणतंत्र दिवस के समारोह में पुरस्कार दिये जाये।

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