भोपाल
राजधानी में बीते कुछ दिनों से आॅक्सीजन सिलेंडर की जमकर मारामारी मची थी। इसके बाद अब आॅक्सीजन सप्लाई काफी हद तक व्यवस्थित हो गई है। फिर भी जिला प्रशासन के पास लगातार आॅक्सीजन सिलेंडर के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूलने की शिकायतें पहुंच रही थी। इस पर अब कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल में आॅक्सीजन सिलेंडर के मूल्य की दर को निर्धारित कर दिया है, उससे अधिक राशि लेने पर संबंधित के विरुद्ध कालाबाजारी करने की धारा में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल जिले में कोविड-19 को देखते हुए सभी अस्पतालों में निर्बाध आॅक्सीजन सप्लाई जारी रखा जाना आवश्यक है। आॅक्सीजन सिलेंडर के विक्रय मूल्यों में एकरूपता रखने के लिए मूल्य निर्धारित किए गए हैं।
जिला प्रशासन के अनुसार 7 क्यूविक मीटर सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर/मेन्यूफेर्चर रेट (जीएसटी सहित) 360 रुपए और सब डिलर्स रेट/अस्पताल तक रेट (परिवहन एवं जीएसटी सहित) 500 रुपए तय किया गया है। इसी तरह, 10 क्यूविक मीटर सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर/मेन्यूफेर्चर रेट (जीएसटी सहित) 510 रुपए और सब डिलर्स रेट/अस्पताल तक रेट (परिवहन एवं जीएसटी सहित) 650 रुपए अधिकतम दर तय की गई है। यह आदेश आगामी एक महीने के लिए प्रभावी रहेगा।