शहडोल । मासूम से दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर न्यायाधीश आर प्रजापति ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को यह सजा सुनाई। मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला 19 अप्रैल 2015 का है। दोषी हीरा उर्फ लाला 6 साल की मासूस को अगवा कर जंगल में ले गया था और वहां पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर उस वक्त मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार रावत ने पैरवी की थी।