नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) भर्ती घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सात और प्राथमिकी दर्ज की है।
सीबीआई प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि पहला मामला पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 में कथित अनियमितता से जुड़ा है, जिसमें एक ज्ञात एवं एक अज्ञात व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। इसी मामले में भरतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 419, 420, 467, 468 और 471 तथा मप्र मान्यता परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा तीन डी के तहत 25 आरोपियों के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है।
वर्ष 2013 में हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अनियमितता को लेकर एक आरोपी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।
चौथा मामला जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2012 में दूसरे के नाम पर परीक्षा देने के आरोप में 12 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। पांचवी प्राथमिकी प्री-मेडिकल टेस्ट 2009 में कथित अनियमितता से जुड़ी है, जिसमें 12 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। छठी प्राथमिकी वन रक्षक परीक्षा 2012 में अनियमितता से जुड़ी है जिसमें नौ आरोपी बनाये गए हैं।
जांच एजेंसी ने बताया कि सातवां मामला पुलिस कांस्टेबल टेस्ट 2013 में कथित अनियमितता को लेकर 17 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। सीबीआई द्वारा अन्य मामलों को अपने हाथ में लिये जाने की प्रक्रिया जारी है।

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