नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग (डॉट) ने बगैर उचित लाइसेंस के रोमिंग के जरिए 3जी सेवा देने वाले दो और मोबाइल ऑपरेटरों वोडाफोन व आइडिया पर तगड़ा जुर्माना लगा दिया है। वोडाफोन को 550 करोड़ रूपए व आइडिया को 300 करोड़ रूपए जुर्माने के तौर पर डॉट को चुकाने होंगे। इसके अलावा डॉट ने एयरटेल समेत सभी ऑपरेटरों को बगैर लाइसेंस वाले सर्किलों में रोमिंग के जरिए 3जी सेवा तत्काल बंद करने का आदेश दिया है।
डॉट के इस फैसले से एक करोड़ से ज्यादा ग्राहकों पर असर पड़ने की संभावना है। तीनों कंपनियों के 3जी ग्राहकों की संख्या 1.2 करोड़ से ज्यादा है। इसके पूर्व 15 मार्च को डॉट ने एयरटेल पर भी 350 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया था। एयरटेल अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई है। इस कंपनी पर आरोप लगाया गया है कि उसके पास सात सर्किलों में वैध लाइसेंस नहीं होने के बावजूद 3जी के तहत रोमिंग सेवा दे रही है। एयरटेल ने इस फैसले को पहले दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई।
यह है मामला
जानकारों का कहना है कि यह मामला फिलहाल सिर्फ 3जी रोमिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में मोबाइल सेवा देने वाली कंपनियों पर इसका असर गहरा होगा। दरअसल एयरटेल, वोडाफोन व आइडिया ने आपस में एक समझौता कर एक-दूसरे के सर्किलों में 3जी रोमिंग सेवा दे रहे थे। डॉट का कहना है कि इन कंपनियों के पास पूरे देश के लिए 3जी लाइसेंस नहीं है, लेकिन आपसी समझौता करके ये सेवा दे रही हैं। इस आधार पर उसने 50 करोड़ रूपए प्रति सर्किल के हिसाब से जुर्माना लगाया है।