भोपाल मध्यप्रदेश में कटनी जिले के विजयराघवगढ़ एवं बहोरीबंद तथा आगर-मालवा जिले के आगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये होने वाले उप चुनाव में भी पेड न्यूज की निगरानी की जायेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा दोनों जिले के कलेक्टर को इस संबंध में निर्देश दिये गये हैं।
कटनी एवं आगर-मालवा के जिला निर्वाचन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय निगरानी, एमसीएमसी एवं पेड न्यूज संबंधी पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन करने को कहा गया है। आयोग के निर्देश पर दोनों जिलों में पेड न्यूज संबंधी मामलों की निगरानी के लिये जिला स्तरीय समिति का गठन तथा निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। दोनों जिलों में संदेहास्पद पेड न्यूज के संबंध में जिला स्तरीय एमसीएमसी द्वारा प्रकरण के चिन्हांकन की कार्रवाई चुनाव की घोषणा के साथ ही शुरू कर दी गई है। सीईओ कार्यालय के अनुसार समिति द्वारा यदि सभी केबल, चेनल, समाचार-पत्र आदि नहीं देखे जा रहे हैं, तो उसे शीघ्र आयोग के नोटिस में लाया जाये। जिला निर्वाचन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि एमसीएमसी की निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार-पत्र, सभी राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार चेनल के लिये केबल कनेक्शन सहित 3 या 4 टीवी सेट और रिकार्डिंग यंत्र तथा अलग कमरे दिये जायें, ताकि निर्वाचन से संबंधित सभी विज्ञापन रिकार्ड किये जा सकें।
दोनों जिलों को एमसीएमसी की बैठक तथा सहयोग के लिये आवश्यक अधिकारी-कर्मचारियों की व्यवस्था करवाने को कहा गया है। संदेहास्पद पेड न्यूज का चिन्हांकन कर जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर एवं आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया/न्यूज चेनल के प्रसारित कार्यक्रम की 24 X 7 रिकार्डिंग तथा संदेहास्पद पेड न्यूज के प्रकरण एवं आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन आदि के प्रकरण का चिन्हांकन एवं उसकी वीडियो क्लिप को संबंधित को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि जिला निर्वाचन कार्यालय को लोकल चेनल, जिले में चल रहे एफ एम चेनल, आकाशवाणी का लोकल चेनल एवं केबल टीवी आदि की रिकार्डिंग कर संदेहास्पद पेड न्यूज का चिन्हांकन करना है। राज्य स्तरीय चेनल की रिकार्डिंग एवं पेड न्यूज को राज्य स्तरीय एमसीएमसी के माध्यम से अवगत करवाने को कहा गया है। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया से प्राप्त पेड न्यूज एवं आदर्श आचरण संहिता के प्रकरण का सम्पूर्ण रिकार्ड सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क में अनिवार्य रूप से रखने को कहा गया है।