भोपाल ! आतंकवादी, नक्सलवादी तथा आंतरिक सुरक्षा कार्रवाई में शहीद या विकलांग होने वाले सेना एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों तथा सैनिकों को मध्य प्रदेश सरकार 10 लाख रुपये की सहायता देगी।
गौरतलब है कि पूर्व में युद्ध या सैनिक कार्रवाई में सेना एवं अर्धसैनिक बलों के मध्य प्रदेश के निवासी अधिकारी और सैनिकों की मृत्यु होने पर उनकी विधवाओं-आश्रितों को एवं विकलांग सैनिकों को वित्तीय तथा अन्य सहायता के प्रावधान थे।
राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक, राज्य के निवासी सैन्य अधिकारी व जवानों के शहीद या विकलांग होने पर विधावा-आश्रितों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इसी तरह शत-प्रतिशत अशक्त होने पर विकलांग अधिकारियों-सैनिकों को 10 लाख रुपये की सहायता, 50 प्रतिशत अशक्तता होने पर 5 लाख रुपये और 25 प्रतिशत अशक्तता होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता के प्रावधान है।
युद्ध में शहीद या विकलांग सैन्य अधिकारियों-सैनिकों की पुत्रियों एवं बहनों के विवाह के लिये 10-10 हजार रुपये के उपहार की राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। युद्ध एवं सैनिक कार्रवाई में मृत सैन्य अधिकारियों-सैनिकों की विधवा या परिवार के आश्रित किसी एक सदस्य को उनकी शैक्षणिक योग्यता अनुसार द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पद पर शासकीय सेवा में नियुक्ति देने का भी प्रावधान है।
अब यह सभी आर्थिक एवं अन्य सहायता के प्रावधान आतंकवादी, नक्सलवादी तथा आंतरिक सुरक्षा कार्यवाही के दौरान मध्य प्रदेश के निवासी सैन्य अधिकारी तथा सैनिकों की मृत्यु या विकलांग होने पर भी लागू होंगे।