ग्वालियर। भिण्ड जिले के लहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीष (विषेश डकैती) पीके षर्मा ने गल्ला व्यापारी से हथियारों के बल पर लूट करने वाले दो आरोपियों को 10-10 साल का सश्रम कारावास तथा 25-25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अपर लोक अथियोजक सुधीर पिलानी ने आज यहां बताया कि भिण्ड जिले के दबोह के गल्ला व्यापारी देवेन्द्र बिडला 26 मई 2014 को भारतीय स्टेट बैंक की लहार षाखा से 6 लाख 85 हजार रुपए निकालकर वापस दबोह बाइक से जा रहे थे कि लहार-दबोह के बीच मसेरन गांव के पास 5 हथियारबंद युवकों ने उन्हें रोक लिया। पहले उनकी मारपीट की तथा बाद में हथियारों के बल पर उनके पास से 6 लाख 85 हजार रुपए लूटकर भाग गए।
गल्ला व्यापारी देवेन्द्र बिडला की रिपोर्ट पर लहार थाना पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर चालान न्यायालय में पेष किया। अपर सत्र न्यायाधीष (विषेश डकैती) पीके षर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपी मिथिलेष कोरी, उदयप्रताप सिंह को लूट का दोशी पाते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा तीन आरोपी अरविन्द्र सिंह, कल्लन सिंह व जितेन्द्र षाक्य को साच्यों के अभाव में बरी कर दिया है।

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