ग्वालियर। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ बडा अभियान चलाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर में तो किया जा रहा है, लेकिन चंबल संभाग के भिण्ड जिले में कतई देखने को नहीं मिल रहा है। रेत माफिया, भू-माफिया के सामने भिण्ड प्रशासन ऐसा लगता है नतमस्तक हो गया है। प्रशासन ने भू-माफिया के खिलाफ नोटिस व जांच के बाद कार्रवाई करने की बात के अलावा कुछ नहीं करता है। भिण्ड प्रशासन ने एकबार फिर 27 कॉलोनाइजर को नोटिस जारी किए थे। लेकिन उनके द्वारा समय सीमा में जवाब न दिए जाने से प्रशासन अब उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का मन बना रहा है। हालांकि भिण्ड एसडीएम उदय सिंह सिकरवार का कहना है कि इन सभी को एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यदि इसके बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं आया तो उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया जाएगा।

भिण्ड शहर में हर साल अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ रही है। भिण्ड एसडीएम कोर्ट में अवैध कॉलोनी के 14 प्रकरण चल रहे हैं, जिसमें 27 भू-स्वामी पार्टी है। हाल ही में एसडीएम ने इन सभी कॉलोनियों की तहसीलदार और पटवारियों की टीम भेजकर जांच कराई थी, जिसमें पाया गया ये सभी कॉलोनियां बिना नगर निवेश कार्यालय से नक्शा पास कराए कृषि भूमि में प्लॉट (भू-खंड) काटकर बेच रही है।

साथ ही इनके द्वारा कृषि भूमि पर रोड डालकर प्लॉट बेचकर आबादी के रुप में उसे विकसित करने की कोई अनुमति नहीं ली गई है। इसके साथ ही भूमि-स्वामियों द्वारा फार्म-2 कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन व फार्म-4 कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजन के लिए विकसित करने की अनुमति नहीं ली गई है। ऐसे में इन सभी भू-स्वामियों को नोटिस जारी कर 18 फरवरी तक जवाब मांगे थे। लेकिन किसी के द्वारा जवाब नहीं दिया गया।

209 एफआईआर की जांच पूरी नहीं

बता दें कि अवैध कॉलोनी काटने के मामले में दो साल पहले भिण्ड कलेक्टर ने हाईकोर्ट के आदेश पर जिलेभर के पुलिस थानों में 209 एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन कोर्ट में एफआईआर की प्रति पेश करने के बाद से आगे की विवेचना अब तक अधूरी पड़ी हुई है।

बताया जा रहा है कि नीरज, धीरज पुत्रगण सुरेश सिंह एवं नरेश, महेश सिंह पुत्रगण लाल सिंह यादव, उत्तम चंद्र जैन पुत्र लालाराम, वीरसेन पुत्र लालाराम जैन, वेदप्रकाश पुत्र आशाराम, बसंती पत्नी वेदप्रकाश निवासी भिंड, रामस्वरूप पुत्र उदयराज बघेल, अमृतपाल सिंह पुत्र लज्जाराम बघेल, सुनीता वेबा इच्छाशंकर, मोटू, गोलू, पिंकी पुत्र इच्छाशंकर, अनिल सिंह पुत्र वृंदावन सिंह, पारुल चतुर्वेदी पुत्र वीरेंद्र चतुर्वेदी, वीरेंद्र जाटव पुत्र विद्याराम जाटव, सुनील कुमार पुत्र रामस्वरूप एवं बाबूराम पुत्र रामकिशन, अमित पाठक पुत्र सुरेश नारायण, छोटे सिंह पुत्र सीताराम कुशवाह, उत्तमचंद्र जैन पुत्र लालराम, मंजू जैन पुत्र अजय जैन, बागमल जैन पुत्र जमुनाप्रसाद जैन, अंजना शिवहरे पत्नी नवलकिशोर, सरोज निवासीगण भिंड, वीरेंद्र चतुर्वेदी निवासी वीरेंद्र वाटिका को नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन इनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब इनको अंतिम नोटिस दिया जाएगा, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

भिण्ड के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उदय सिंह सिकरवार ने बताया कि भिण्ड शहर में अवैध कॉलोनी काटे जाने के मामले में 14 प्रकरणों में 27 भू-स्वामियों को नोटिस दिए गए थे। लेकिन उनके जवाब तय समय सीमा में प्राप्त नहीं हुए। इसलिए अंतिम नोटिस दिया जा रहा है। इसके बाद सीधे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पहले जो हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई थी, उसमें आगे जांच पुलिस को करना है।

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