इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर संभाग के खण्डवा के पुलिस लाइन में महिला आरक्षकों के बैरक में आधी रात को घुसकर पलंग पर लेटने व महिला सूबेदार के घर में घुसकर छेडछाड करने वाले आरोपी रक्षित निरीक्षक (आरआई) राहुल देवलिया को पुलिस विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सीमा अलावा द्वारा की गई प्राथमिक जांच के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों के बयान में पाया कि घटना के समय आरआई ने महिला सूबेदार के घर में घुसकर उसके साथ छडेछाड व अभद्र व्यवहार किया तथा महिला आरक्षकों के बैरक में जाकर उनके साथ अभद्र, अश्लील व्यवहार करने के संबंध में तथ्य पूर्णतः प्रमाणित है।
राहुल देवलिया की सर्विस बुक का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उस पर पूर्व में हरदा में तैनाती के दौरान भी एक महिला आरक्षक के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में आरआई के खिलाफ विभागीय जांच हुई थी। आरोप सिद्ध होने पर राहुल देवलिया को पांच साल तक न्यूनतम वेतन पर रखने की सजा से दंडित किया गया था। जांच रिपोर्ट के बाद खण्डवा पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह ने आरआई को बर्खास्त करने के लिए इंदौर रेंज के आईजी विवेक शर्मा को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आरोपी द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य एवं अमर्यादित आचरण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (ख) के प्रावधान में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राहुल देवलिया सेवा से बर्खास्त किया जाता है।
जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने यह माना कि मामले में कोई कठोर निर्णय नहीं लिया गया तो महिला कर्मचारियों के साथ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। जांच में आरोपी का आचरण व कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध है। जिसके लिए विस्तृत जांच किए जाने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वमेह ही प्राथमिक जांच में प्रमाणित है। पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिसकर्मी आरआई के अधीनस्थ कर्मचारी हैं। इसलिए जांच में बहुत ज्यादा साक्ष्य मिलने की संभावना भी नहीं है। एसपी के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो गया कि आरआई द्वारा अत्यंत ही घिनौना अपराध घटित किया गया हैै। इसकी पुष्टि प्रारंभिक जांच में हुई है।