भोपाल। प्रदेश के विद्यालयों में अब वही विद्यार्थी दोपहिया वाहन लेकर जा सकेंगे, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट होगा।
राज्य के लोक शिक्षण आयुक्त नीरज दुबे ने जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत 16 से 18 वर्ष आयु के विद्यार्थियों को दोपहिया वाहन लाने पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट के प्रवेश न देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
गौरतलब है कि परिवहन विभाग के अनुसार, 16 से 18 वर्ष उम्र के अध्ययनरत विद्यार्थियों को दोपहिया वाहन स्कूटी (60 सीसी) चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
निर्देश में कहा गया है कि स्कूटी वाहन (60 सीसी) को छोड़कर अन्य दोपहिया वाहनों से विद्यार्थी शालाओं में आते हैं, तो उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाए।
आयुक्त ने विद्यार्थियों को स्कूलों में होने वाली दैनिक प्रार्थना-सभा में भी यातायात नियमों के संबंध में निरंतर जागरूक करने के भी निर्देश दिए हैं।