भोपाल ! मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों को आठ फीसदी महंगाई भत्ता देने की घोषणा पर शुक्रवार को अमल हो गया। इस वर्ष जनवरी से अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में कर्मचारियों को 72 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय है। आठ प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता मंजूर किए जान से अब उन्हें 80 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलने लगेगा।
यह आदेश यूजीसी एवं एआईसीटीई वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
इसी तरह राज्य शासन ने पंचायत राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पंचायत सचिवों को मूल वेतन पर निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है। महंगाई भत्ते का भुगतान अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को उन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जाएगा, जहां वे कार्यरत हैं।
वर्तमान में पंचायत राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों को एक नवंबर, 2012 से 175 प्रतिशत महंगाई भत्ता (35 प्रतिशत एकमुश्त अतिरिक्त वृद्धि जोड़कर) दिया जा रहा है।