भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते लगभग पौने दो माह के बाद कोरोना कर्फ्यू में एक जून से रियायत देने संबंधी नए दिशानिर्देश आज राज्य सरकार ने जारी करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियां खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर शाम राज्य की जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से संबोधित किया।

चौहान ने साथ ही आम लोगों से कोरोना संक्रमण पर आगे भी काबू पाने के लिए सभी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने की स्थिति में कोरोना फिर से हम सभी को अधिक परेशान कर सकता है। दूसरी ओर राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने नए दिशानिर्देशों के संबंध में समस्त कलेक्टरों को संबोधित तीन पेज का पत्र और दिशानिर्देशों को परिशिष्ट के रूप में विस्तार से भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि नए दिशानिर्देश एक जून से 15 जून के बीच प्रभावी रहेंगे और पत्र में दिए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा की गयी है।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियां राज्य के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होंगे। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के गांवों को तीन जोन में चिंहाकित किया गया है।जहां कोविड 19 के शून्य एक्टिव केस हैं, उन ग्रामों को ग्रीन ग्राम सभा तथा जहां चार या चार से कम एक्टिव केस हैं, वहां ग्रामों को यलो ग्राम में चिंहाकित किया गया है। जिन गांवों में कोरोना के एक्टिव केस पांच या पांच से अधिक हैं, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिंहाकिंत किया गया है। इन गांवों तथा नगरीय क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन और कंटेनमेंट जोन बनाकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां हो सकेंगी। 

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