ग्वालियर। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के गोहद से कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में आरोपी प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री लालसिंह आर्य आज भिण्ड न्यायालय के विशेष कोर्ट में पेश नहीं हुए। वहीं न्यायालय ने मंत्री लाल सिंह आर्य के खिलाफ निकले 25 हजार के जमानती वारंट को पुलिस 6वीं बार फिर तामील नहीं करा सकी। पुलिस ने लिखकर दिया है मंत्री लाल सिंह आर्य बंगले पर नहीं मिले। भिण्ड के विशेष न्यायालय ने 5 दिसंबर तारीख तय की थी।
भिण्ड जिले के गोहद विकास खण्ड के एण्डोरी थाना क्षेत्र केे छरेंटा गांव में 13 अप्रैल 2009 को गोहद से कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विधायक हत्याकांड में पुलिस ने सुरक्षा गार्ड शिवराज सिंह की रिपोर्ट पर आरोपी नारायण शर्मा, शेर सिंह, मेवाराम, सेठी कौरव, गंधर्व सिंह, केदार सिंह, तेजनारायण शर्मा (मृत्यु हो चुकी), रामरूप सिंह गुर्जर को आरोपी बनाया था।
10 मई 2017 को पहली बार मंत्री लाल सिंह आर्य को भिण्ड न्यायालय ने विधायक माखनलाल जाटव की हत्या का आरोपी बनाया था। सीआरपीसी की धारा 319 के तहत मृतक विधायक के पुत्र पूर्व विधायक रणवीर जाटव ने मंत्री लाल सिंह आर्य पर हत्या का आरोप लगाया था। भिण्ड की विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ आरोपी मंत्री लाल सिंह आर्य ग्वालियर हाईकोर्ट गए तो वहां भिण्ड कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। 19 मई 2017 को हाईकोर्ट ने कहा कि आर्य को सुनवाई का अवसर दें, फिर नए सिरे से आदेश पारित करें। तब हत्यारोपी मंत्री लाल सिंह आर्य भिण्ड की विशेष अदालत में न आकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी मंत्री लाल सिंह आर्य की याचिका निरस्त कर कहा कि मामला भिण्ड न्यायालय में ही चलेगा। भिण्ड न्यायालय के विशेष न्यायालय ने 24 अगस्त को मंत्री लाल सिंह आर्य को फिर से मुलजिम बना दिया। हत्यारोपी आर्य फिर ग्वालियर हाईकोर्ट गए। स्टे मांगा, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। अग्रिम जमानत का आवेदन भी निरस्त हो गया।
विशेष अदालत में हत्या के आरोपी मंत्री लाल सिंह आर्य की ओर से अग्रिम जमानत का आवेदन उनके वकील अवधेश सिंह कुशवाह ने 14 सितंबर को पेश किया था। जिस पर सुनवाई की तारीखें चलीं, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। विशेष न्यायाधीश के समक्ष हत्या के आरोपी मंत्री लाल सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत के आवेदन पर बहस की। वकील ने कहा कि आरोपी भागेगा नहीं, पेशी की तारीख पर हाजिर होगा। अदालत ने कह दिया कि अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।
भिण्ड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने मंत्री लाल सिंह आर्य का अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

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