भोपाल। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास 31 अक्टूबर की शाम को हुए सनसनीखेज शक्तिकांड में गुरुवार शाम को रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने चालान पेश कर दिया। करीब 200 पन्नों के चालान को पुलिस एक कागज के बॉक्स में लेकर कोर्ट पहुंची थी। इस केस में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पीड़िता को बंधक बनाने के साथ ही उसकी हत्या की कोशिश की धारा भी बढ़ाई हैं।
जीआरपी भोपाल के थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव गुरुवार शाम 4 बजे जिला अदालत पहुंचे। उन्होंने पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,कुमारी शालू सिरोही की कोर्ट में शक्ति कांड का चालान पेश किया। चालान स्वीकार करते ही अदालत ने भी इस अपराध को सनसनीखेज माना।
इस केस में सभी वकीलों ने आरोपियों की तरफ से पैरवी करने से पूर्व में ही मना कर रखा है। अत: अदालत ने विधिक सहायता प्राधिकरण से दो अधिवक्ताओं को इस मामले में पैरवी के लिए कहा है। चालान में तीन दर्जन से ज्यादा गवाहों के नाम भी पुलिस ने लिखे हैं।
चालान के साथ पुख्ता साक्ष्य भी प्रस्तुत
चालान पेश करने के बाद घटना की जांच के लिए बनी एसआईटी के सदस्य और जीआरपी थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव ने बताया कि इस केस में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठे किए हैं। इनमें डीएनए की पॉजीटिव रिपोर्ट व घटनास्थल से बरामद साक्ष्यों की रिपोर्ट शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त विवेचना के दौरान आरोपियों के खिलाफ इस सनसनीखेज मामले में कई और धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। शुरूआत में आरोपी गोलू उर्फ बिहारी,अमर उर्फ छोटू,राजू उर्फ राजेश और चेतराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 394, 376 (डी), 34 का केस दर्ज किया था। लेकिन विवेचना के बाद अब आईपीसी की धारा 323, 307, 341, 342, 347, 366, 376 (2एम एंड एन), 394, 201 के तहत कार्रवाई की गई है। श्रीवास्तव के मुताबिक इन धाराओं में दोष सिद्ध होने पर दस साल तक के कारावास का प्रावधान है।
चालान के साथ करीब 60 दस्तावेजों की सूची भी पेश की
शक्ती कांड मामले के आरोपियों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट शालू सिरोही की अदालत में पेश चालान के साथ पुलिस ने एफएसएल जांच के लिए सागर भेजे गए 44 सामान की सूची पेश की है। पुलिस ने आरोपियों से जप्त सामान, कपड़े, मौके से मिला सामान, वहां की मिट्टी और पीड़िता के पास से लूटा गया सामान और उसके कपड़े भेजे थे।
इनमें वारदात के समय उपयोग किए गए आरोपी गोलू उर्फ बिहारी का मोबाइल फोन, आरोपी राजेश उर्फ घेतराम से जप्त पीड़िता से लूटी गई सोने की बाली, आरोपी अमर उर्फ पिंटू से जप्त घड़ी और आरोपी रमेश उर्फ सुरेश से जब्त बैग व उसके अंदर रखा सामान भी एफएसएल जांच के लिए सागर भेजा गया था।
इन सामानों की सूची के साथ एफएसएल जांच रिपोर्ट लगी हुई है। चालान के साथ मामले से जुड़े करीब 60 दस्तावेजों की सूची भी पेश की गई है। पुलिस ने अलग से आरोपी गोलू उर्फ बिहारी के आपराधिक रिकार्ड की सूची पेश की है। जिसमें उसके खिलाफ दर्ज भादवि की धारा 302 और 317 के प्रकरणों का उल्लेख किया गया है।
पुलिस ने चालान के साथ 34 गवाहों की सूची पेश की है इनमें पीड़िता सहित अन्य मौके के गवाह, चिकित्सक, एफएसएल सागर के वैज्ञानिक, जप्ती, मौका नक्शा व अन्य पुलिस कार्रवाई संबंधी गवाह हैं। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन की पैरवी के लिए अभियोजन उप-संचालक केके सक्सेना को नियुक्त किया है। अदालत में चालानी कार्रवाई के दौरान उप-संचालक केके सक्सेना , जिला लोक अभियोजक राजेन्द्र उपाध्याय मामले के जांच अधिकारी जीआरपी थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव उपस्थित थे।